परवेज अख्तर/सीवान:- एडीजे चार रामायण राम की अदातल में कुर्की जब्ती करने के दौरान पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के मामले में छह: पुरुष व दो महिलाओं को तीन वर्ष की सजा सुनाया है. आरपियों को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया हैं. बता दे कि तत्कालीन असांव थानाध्यक्ष शिवपूजन राम ने असांव थाना कांड संख्या 25/2001 में अपने बयान में कहा है कि 12 अक्तूबर 2010 को असांव थाना कांड संख्या 36/2000 के आरोपी वशिष्ट यादव का कुर्की जब्ती करने के लिये मानपुर पतेजी बिजुलिया टोला गये थे. उसी दौरान गांव के बाबू लाल यादव, जगत यादव, मदन यादव, शुक्ल यादव, हरेराम यादव, जयराम यादव, दुर्गावती देवी, ज्ञांति देवी, हेमांती देवी ने फरसा, लाठी, से पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया था. उसके साथ फायरिंग किया था. हमला में एसआइ रसूल आलम जख्मी हो गये थे. आरोपियों ने हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया था. कोर्ट में गवाहों की गवाही व अभियोजन से एपीपी रंजन श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुंगालाल प्रसाद के बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया है. कोर्ट में भादवि की धारा 148 में तीन वर्ष, 324 में तीन वर्ष, 353 दो वर्ष, 323 में एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाया है. इसमें एक आरोपी जयराम अनुपस्थित थे.
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