परवेज अख्तर/सिवान :- जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के महावीरी मेले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने तथा आर्केस्ट्रा नचाने के आरोप में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत पुलिस ने आठ नामजद समेत दस अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की हैं. बताते चलें कि कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर जिला प्रशासन ने इस बार के मेले के आयोजन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया था.हालांकि प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए रसूलपुर गांव में 16 एवं 17 अगस्त को रात्रि के समय महावीरी मेले के दौरान आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था.आर्केष्ट्रा में नर्तकी के साथ नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.
इधर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने रसूलपुर निवासी महावीरी मेले के आयोजक व सदस्यों के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज किया हैं.इस संबंध में थानाध्यक्ष अजित कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल के समय महामारी,घातक बीमारी फैलाने,सरकारी आदेश का अनुपालन नही करने,सरकारी कर्मचारी पर आपराधिक बल का प्रयोग करने एवं आपदा के समय सरकार की मदद नही करने के आरोप में इस गांव के महावीरी लाइसेंस को रद्द किया गया है.साथ ही 8 नामजद तथा 10 अज्ञातों पर दरौंदा थाना कांड संख्या 232/20 महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया हैं.
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