पटना: बिहार के एक डीआईजी अगले 4 महीनों तक निलंबित रहेंगे. बिहार सरकार ने भ्रष्ट आईपीएस अफसर के निलंबन अवधि को 29 मई 2022 तक विस्तारित कर दी है. इस संबंध में गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है। मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी मो.शफीउल हक के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच आर्थिक अपराध इकाई ने की थी . जांच में पाया गया था कि डीआईजी शफीउल हक एक दरोगा मो. इमरान एवं निजी व्यक्ति के माध्यम से पुलिसकर्मियों से अवैध राशि की उगाही करा रहे हैं. जांच में यह बात प्रमाणित हो गया था .इसके बाद सरकार ने डीआईजी को 1 दिसंबर 2021 को निलंबित कर दिया था.
हक के निलंबन के संबंध में प्रतिवेदन गृह मंत्रालय को भेजा गया था और उनके निलंबन को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया था . गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को बताया कि शफीउल हक को 1 दिसंबर 2021 को निलंबित किया गया था जबकि सरकार ने उनके खिलाफ 3 नवंबर 2021 को ही आरोप पत्र जारी करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की थी. निलंबन को संपुष्ट करने की आवश्यकता तभी होती है जब राज्य सरकार निलंबन के अगले 30 दिनों तक आरोप पत्र जारी नहीं कर पाती है. ऐसे में इस मामले में गृह मंत्रालय से निलंबन की संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है. इसके बाद उनके निलंबन अवधि को 29 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया।
फिर 7 जनवरी 2022 को निलंबन समिति ने डीआईजी शफीउल हक प्रकरण पर विचार किया । इसके बाद निलंबन अवधि को 120 दिनों तक अर्थात 29 मई 2020 तक विस्तार करने की अनुशंसा की गई। आज गृह विभाग ने अवधि विस्तार का आदेश जारी कर दिया है।
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