परवेज अख्तर/सिवान: हसनपुरा नगर पंचायत हसनपुरा में अब किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, संरचना, वाहन या सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए संबंधित नगर निकायों से अनुमति लेकर शुल्क अदा करना होगा। अगर बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य कराता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यह बातें हसनपुरा नपं के ईओ हरिश्चंद्र प्रसाद ने एक निर्देश जारी कर नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त नागरिकों को सूचित किया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराने से पूर्व नगर पंचायत हसनपुरा कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा। बिना नक्शा पास कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कराते किसी व्यक्ति को पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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