परवेज अख्तर,सिवान : एडीजे 3 मनोज कुमार ने हत्या के एक मामले में नामजद दो आरोपितों को शनिवार को आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थ दंड का आदेश दिया है। एक अन्य आरोपी को छह माह के कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़हरिया जीबी नगर थाने के दीनदयालपुर गांव में 21 जुलाई 14 की शाम में रंगदारी मांगने के विवाद में मुशर्रफ अली (24) की तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर मृतक के पिता अशरफ अली ने अपने ही गांव के मो. साजिद उर्फ़ पिंटू,आफाक अहमद उर्फ़ छोटू, फारुक सिद्दीकी, आजम एवं फकीरुद्दीन उर्फ़ अत्ता के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी बड़हरिया थाने में दर्ज कराई थी। न्यायालय ने विचारणोप्रांत इस मामले में हत्या का दोषी पाते हुए आरोपी मो. साजिद उर्फ़ पिंटू, आफाक अहमद उर्फ़ छोटू को आजीवन कारावास की सजा एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड तथा फ़ारुक़ सिद्दीकी को 6 माह की सजा एवं एक हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है, जबकि इसी कांड के दो अन्य आरोपियों आजम एवं फकीरूदीन को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया।
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