परवेज अख्तर/सिवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल तीन सेशन मामलों की सुनवाई की गई। विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में तीनों मामलों की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह की उप सिवान अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद दो अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त राणा सिंह एवं अंकुश तिवारी को कांड का दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त राणा सिंह एवं अंकुश तिवारी को भादवि की धारा 302, 120 बी एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया है।
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