छपरा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 वेद प्रकाश मोदी ने मसरक थाना कांड संख्या 236 /2012 एवं सत्र वाद संख्या 69 /2013 के आरोपी ग्राम बलुआ थाना मशरक निवासी विद्यानंद मिश्र एवं उनकी पत्नी सविता देवी को अंदर दफा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड एवं 201/34 मे तीन साल सश्रम कारावास तथा 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाया है।
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहयोगी सुशांत शेखर ने तथा सूचक की ओर से अधिवक्ता हरिमोहन सिंह एवं संजय कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पुंडरीक बिहारी सहाय अपना अपना पक्ष न्यायालय में रखा। विदित हो कि थाना कांड के सूचक मशरक थाना के बलुवा निवासी विनोद कुमार शर्मा ने 31 अक्टूबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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