छपरा : दूसरे राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामले एवं होली त्यौहार के परिपेक्ष में कोविड 19 के संक्रमण को रोकने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी अमित कुमार ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि जिले में मास्क नहीं पहने वालों के खिलाफ नियमित रूप से सघन अभियान चलाया जाए और बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों से जुर्माने की वसूली की जाए और इसका प्रतिवेदन प्रतिदिन शाम में व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों से माइकिंग के माध्यम से कोविड-19 जांच के लिए अपील की जाए तथा सीमावर्ती सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से आरटीपीसीआर जांच की सुविधा अविलंब शुरू की जाए। डीएम ने कहा कि निकट भविष्य में होली का त्यौहार मनाया जाने वाला है। इस परिपेक्ष में यह निर्देश दिया जाता है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाए।
सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने का निर्देश:
प्रभारी जिलाधिकारी अमित कुमार ने निर्देश दिया है कि सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करें और सार्वजनिक स्थलों समारोह में भीड़ पर नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को भली-भांति इस आदेश से अवगत कराया जाए, ताकि कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके।
कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने का प्रयास:
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, वाहनों, प्रतिष्ठानों, फल-सब्जी दुकानों और मांस मछली इत्यादि की दुकानों पर सभी लोगों द्वारा मास्क का उपयोग तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। ताकि कोविड-19 का पुनः संक्रमण ना हो और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके। उन्होंने निर्देश दिया है कि विशेष अभियान चलाकर सभी सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें और मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करें।
जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाएगा जागरूक:
जिलाधिकारी अमित कुमार ने निर्देश दिया है कि मास्क का उपयोग करने के लिए आमजनों को जागरूक करने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रचार माध्यमों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को मास्क के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों से सरकारी प्रावधान अनुसार अर्थदंड की वसूली की जाए तथा कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से भेजा जाए।
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