परवेज अख्तर/सीवान:- जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुये सभी व्यक्तियों को फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, वाहनों, प्रतिष्ठानों में बगैर मास्क के पाये जाते है तो संबंधित व्यक्ति से 50 रुपये की आर्थिक दंड एवं प्रतिष्ठानों को सील करने का निर्देश दिया गया है. बुधवार को जिला में सघन मास्क जांच अभियान चलाते हुए आमलोगों को मास्क पहनने हेतु जागरूक किया गया. यह भी हिदायत दी गयी कि कोई भी प्रतिष्ठानों में दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क के नहीं रहेंगे. निर्देश दिया गया कि बिना मास्क पहने ग्राहकों को अपने दुकानों में प्रवेश वर्जित रखे. अन्यथा आपकी दुकानें सील कर दी जाएगी. अमलोगों द्वारा मास्क के उपयोग की उपयोगिता के संबंध में लगातार माइकिंग के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. जिले विभिन्न मार्गों, दुकानों, वाहनों, सार्वजनिक स्थलों, हाट-बाजारों में सघन जांच के दौरान महराजगंज अनुमंडल अन्तर्गत्त अभी तक कुल 73650 की राशि जुर्माना के तौर पर वसूली गयी है एवं 33 दुकानों को सील कर दिया गया है. वहीं सदर अनुमंडल में शहरी क्षेत्र अंतर्गत मास्क जांच के दौरान 44550 की आर्थिक दंड लगाई गई है तथा तीन दुकानों को सील किया गया है. जिला पदाधिकारी ने अमलोगों से अपील की है कि आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलें. सदैव मास्क का प्रयोग करें. समय-समय पर अपने हाथों को सेनेटाइज करते रहें।सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06154-242000 पर सम्पर्क करें. आपकी सजगता में ही सामाजिक सुरक्षा निहित है.
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