जहानाबादः कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सरकार के विशेष सचिव से प्राप्त निर्देश के आलोक में जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा 15 मई तक संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी आदेश जारी किया गया है। 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तथा अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य पूर्वोत्तर रूप से चालू रहेगा। अब सभी दुकानों को शाम सात बजे के स्थान पर छह बजे ही बंद कर दिया जाएगा। क्षेत्रवार, मुहल्लावार दुकानों को अल्टर्नेट-डे खोला जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर भीड़-भाड़ वाली मंडियों को खुले स्थानों पर स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों के लिए नहीं होगा नाइट कर्फ्यू
डीएम ने बताया कि जिले में सभी सिनेमा हाल, मॉल, जिम, क्लब, स्टेडियम, पार्क, उद्यान इत्यादि अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेगा। 19 अप्रैल से रात्रि नौ से प्रात: पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर के यात्रियों पर लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही जिले के सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, भोजनालय में बैठ कर खाने का आदेश नहीं दिया जा रहा है, परंतु आमजनों की सुविधा के लिए होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस की अनुमति होगी। इसका संचालन रात्रि नौ बजे तक किया जाएगा।
सरकारी व निजी आयोजन पर प्रतिबंध
जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले के सभी धार्मिक स्थल को 15 मई तक बंद किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सरकारी अथवा निजी आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। यह रोक दफन/,दाह संस्कार, शादी इत्यादि में लागू नहीं रहेगी। दफन अथवा दाह संस्कार में मात्र 25 लोग ही शामिल होंगे तथा शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने का निर्देश दिया गया है।
वाहनों में 50 फीसद से अधिक नहीं
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसद से अधिक ज्यादा लोग किसी भी परिस्थिति में नहीं रहेंगे। वाहन में चालक, कंडक्टर, यात्री मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करेंगे तथा निरंतर वाहन को सैनिटाइज करेंगे। सभी वर्जित प्रतिबंध आवश्यक सेवा में परिवहन, बैंक, डाक, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, फायर, पुलिस सेवा को छूट दी गई है। साथ ही ई-कॉमर्स सेवा संस्थान को भी प्रतिबंध मुक्त किया गया है। निर्माण कार्य एवं ओद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी प्रतिबंध नहीं किया गया है।
मास्क पहनकर ही घर से निकलें
पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने जिलेवासियों से अपील की कि आप जब भी घर से निकलें तो मास्क अथवा फेस कवर करके ही निकलें। समय-समय पर हाथ को साफ करें अथवा सैनिटाइजर करें। अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई तथा जुर्माना वसूला किया जाएगा। जिले के सभी दुकानदारों, व्यावसायियों, संस्थाओं के प्रबंधकों इत्यादि को निर्देश दिया गया कि मास्क पहन कर कार्य करें।
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