परवेज़ अख्तर/सिवान :- अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में मुख्य आरोपित को आजीवन कारावास की सजा दी है। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के पश्चात अदालत ने अभियुक्त मोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी।अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह एवं सहायक अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने आरोपित अभियुक्त मोहन सिंह को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत तीन साल सश्रम कारावास एवं 5000 का अर्थदंड भी दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़हरिया थाना के मणिक टोला निवासी रवींद्र नाथ सिंह अपने घर से बाजार एक जून 2015 को संध्या के समय जा रहे थे। तभी मलिक टोला निवासी मोहन सिंह एवं अन्य के साथ रास्ते पर नाले के पानी गिराने को लेकर विवाद हो गया। वाद विवाद के क्रम में गोली चली और रवींद्र सिंह की गोली मारकर मौके पर ही हत्या कर दी गई। रवींद्र सिंह के पुत्र मृत्युंजय के बयान पर बड़हरिया थाना में मोहन सिंह एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
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