परवेज़ अख्तर/सीवान:- पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की कोर्ट ने सोमवार को हत्या के आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। घटना 5 मई 2015 की है। घटना के संबंध में सराय ओपी थाना क्षेत्र के मंझरिया निवासी संतोष कुमार सिंह ने पचरुखी थाने में एफआईआर दर्ज करा कर सराय थाना क्षेत्र के नवादा गांव के कृष्णा यादव उर्फ मेघा यादव, सुजीत कुमार, अजीत कुमार, मुखदेव चौधरी, रामाकांत यादव, हीरालाल यादव, हरिशंकर चौधरी व देवेंद्र यादव को आरोपित किया था। जिसमें इन लोगों पर बड़कागांव बाजार में भूजा का पेसा नहीं देने पर विरोध करने पर मारपीट की गई थी। जिसमें सूचक के छोटे भाई अमित कुमार को चोट लगी थी। जिसे सीवान से रेफर होने के बाद गोरखपुर इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी। न्यायालय ने कृष्णा यादव उर्फ मेघा यादव, हरिशंकर यादव मुखदेव यादव, सुजीत कुमार, देवेंद्र यादव व रामाकांत यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपित पर एक लाख दो हजार आठ सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने इसके पूर्व 25 मई 2018 को सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह, अपर लोक अभियोजक आरएन शर्मा व अधिवक्ता रामजी सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनान अहमद, सुभाष्कर पांडेय व सुनील दत्त शुक्ला ने बहस में हिस्सा लिया।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
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