परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश तृतीय राजकुमार की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले के नामजद तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए बुधवार को आजीवन कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले सहायक अपर लोक अभियोजक रवींद्र कुमार शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए अभियुक्त किसान राय उर्फ कृष्णा राय, किसलय राय एवं अनिल राय को हत्याकांड का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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