परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद पांच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए शनिवार को आजीवन कारावास दी। अदालत ने सभी पांच अभियुक्तों को भादवि के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंड का दोषी पाते हुए भी अलग-अलग सजा का प्रावधान किया। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक सुदामा ठाकुर से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त किसनाथ सिंह, हीरामति देवी, उपेंद्र सिंह, मंगल सिंह एवं सुमन कुमारी को हत्याकांड का दोषी पाकर भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10000 रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
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