परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार शर्मा की अदालत ने हत्याकांड के नामजद तीन अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी है। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने दोषी सूरज कुमार मिश्र, बालेंद्र राम एवं अमरजीत राम को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 25000 रुपये आर्थिक दंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की भुगतनी पड़ेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बड़हरिया थाना क्षेत्र के नवलपुर निवासी गौरी शंकर राम का पुत्र 2020 के छठ पूजा के अवसर पर छठ घाट पर गया हुआ था।
सभी छठ व्रती घर वापस लौट आए, लेकिन गौरीशंकर राम का पुत्र वापस नहीं लौटा। देर रात तक उसकी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन उसका शव नवलपुर गांव से पांच किलोमीटर दूरी पर से प्राप्त हुआ। गौरी शंकर राम के बयान पर बड़हरिया थाना के भलुआ गांव निवासी सूरज कुमार मिश्र तथा उसके गौरी शंकर राम के दो पड़ोसी बालेंद्र राम एवं अमरजीत राम के विरुद्ध प्राथमिकी की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने उपरोक्त सजा दी है।
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