होमगार्ड जवान की हत्‍या मामले में लड्डन की जमानत याचिका खारिज

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[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]परवेज़ अख्तर/सिवान:- होमगार्ड व वासिंद्र नाथ पांडेय हत्याकांड मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। लड्डन मियां होमगार्ड वासिंद्र नाथ पांडेय हत्याकांड मामले में अभियुक्त है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपने को निर्दोष बताते हुए लड्डन मियां ने वासिंद्र नाथ पांडेय हत्याकांड मामले में मंगलवार को जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जमानत की अर्जी पर लड्डन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने बहस किया।अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने जमानत याचिका पर बहस करते हुए अदालत से निवेदन किया कि घटना के समय लड्डन मियां जेल में बंद थे और उनके हत्या में शामिल होने का कोई पुख्ता प्रमाण प्रथम दृष्टया नहीं है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन पदाधिकारी ने जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत में लड्डन की जमानत याचिका खारिज कर दी। बताया जाता है कि होमगार्ड के जवान वासिंद्र नाथ पांडेय जब मंडलकारा से ड्यूटी कर अपने गांव मड़कन जा रहे थे उसी समय घात लगाए अपराधियों ने गांव के समीप गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अनुसंधान के क्रम में लड्डन मियां को भी आरोपी बनाया गया था।

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