परवेज अख्तर/सिवान: महाराजगंज पंचायत चुनाव में प्रखंड के पटेढ़ा पंचायत के मुखिया शेषनाथ सिंह द्वारा चुनावी हलफनामा में तथ्य छुपाने के आरोप में प्राथमिकी के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने अनुमोदन किया है। जिलाधिकारी ने मुखिया शेषनाथ सिंह के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 125 (क) (3) के तहत कार्रवाई करने व विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में प्राथमिकी कराते हुए आयोग को कृत कार्रवाई से अवगत कराने को निर्देशित किया है।
बताते चलें कि आयोग के उप सचिव ने जिलाधिकारी को अपने दिए पत्र में कहा है कि पटेढ़ा निवासी प्रभात कुमार शाही ने राज्य निर्वाचन आयोग में पटेढ़ा पंचायत के मुखिया शेषनाथ सिंह पर मुकदमा और भ्रष्टाचार के मामले छिपाकर किए गए नामांकन के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पत्र तथा 26 सितंबर को जांच प्रतिवेदन के आधार पर पटेढ़ा पंचायत के मुखिया शेषनाथ सिंह पर मुकदमा और भ्रष्टाचार के मामले छिपाकर किए गए नामांकन के विरुद्ध बिहार पंचायत अधिनियम 125 (क) (3) के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु आयुक्त के द्वारा आदेशित किया है।
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