✍️ परवेज अख्तर/सिवान: जिले के महाराजगंज प्रखंड के पटेढ़ा पंचायत के मुखिया शेषनाथ सिंह पर मुकदमा और भ्रष्टाचार के मामले छिपा कर किए गए नामांकन के विरुद्ध बिहार पंचायत राज विभाग के अपर सचिव के आदेश पर सिवान जिलाधिकारी के पत्रांक 3002 दिनांक 31 अक्टूबर 23 एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्रांक 3313 दिनांक दो दिसंबर 23 के आदेश पर महाराजगंज के बीडीओ डा. रवि रंजन ने महाराजगंज थाना में अधिनियम 125 (क) (3) के तहत प्राथमिकी कराने को लेकर 16 दिसंबर को दिए आवेदन दिया था।
इस आवेदन के आलोक में महाराजगंज थाना कांड संख्या 353/23 के तहत प्राथमिकी कर ली गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पटेढ़ा पंचायत के मुखिया शेषनाथ सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी कर आगे की करवाई की जा रही है।
पटना / सिवान। बिहार में बाढ़ का संकट गंभीर बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग…
सिवान। सदर अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का स्टॉक खत्म होने से शुक्रवार को जानवरों…
सिवान। महाराजगंज प्रखंड के रैयतों को राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान…
सिवान। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने जिले में छह दिवसीय ऋण वसूली शिविर का आयोजन…
पटना: बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने…
मैरवा (सीवान): कबीरपुर स्थित गायत्री इंडेन गैस एजेंसी पर रविवार को उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा…