परवेज अख्तर/सिवान: शहर के रामप्रीत मोड़ एसबीआई बैंक के समीप मेसर्स देव मशीनरी एवं रिपेयरिंग सेंटर से दस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बरामदगी के मामले में सीवान ड्रग इंस्पेक्टर शिवकिशोर चौधरी ने थाने में आवेदन देकर मेसर्स देव मशीनरी के प्रोप्राइटर देवनंद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. अपने दिए आवेदन में कहा है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के कुल दस मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, (सात खाली और तीन भरा हुआ) को विक्रय हेतु रखा गया था को प्रपत्र 16 के तहत जप्त किया गया है. तथा जांचोपरांत में पाया गया कि बिना औषधि अनुज्ञप्ति के इसका संचालक किया जा रहा था.
जो औषधि एवं सामग्री अधिनियम 1940 संशोधित धारा 2008 के 18 (c ) 18 (a) (6) का उलंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 27 (b) 2 एवं 27 (a) के तहत दंडनीय अपराध है. कोरोना के इस वैश्विक महामारी काल में मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का अवैध रूप से क्रय विक्रय एवं कालाबाजारी करना कोविड-19 रोग महामारी विनियम अधिनियम 2020 का उल्लंघन है. मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर और गिरफ्तार देवनंद शर्मा को जप्त सूची के साथ अग्रसर कार्रवाई हेतु सुपुर्द किया जाता है। बताते चलें कि महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी डॉ रामबाबू कुमार ने मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर शहर के रामप्रीत मोड़ एसबीआई बैंक के समीप मेसर्स देव मशीनरी में छापेमारी कर ऑक्सीजन के 10 सिलेंडर सहित दुकानदार देवानंद शर्मा को गिरफ्तार किया गया था.
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