न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण

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परवेज अख्तर/सिवान :- गुरुवार को गुठनी के भगवान पुर गाँव मे तीन कड़ी रास्ते की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने के लिए न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने चलवाया बुल्डोजर।बताया जाता है कि इसी गाँव के दिनेश लाल श्रीवास्तव ने संजय पाण्डेय पिता भारत पाण्डेय को पार्टी बनाकर खेसरा नम्बर 262 की कुल एक धुर चार धुरकी जमीन अतिक्रमित कर मकान बनाने को ले वाद संख्या 31/19-20 के तहद मुकदमा दर्ज कराया था।जिसमें बिहार लोकभूमि अतिक्रमण 1965 की धारा 6 उपधारा (2)के अधीन मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था।चुकी रास्ते की जमीन लोक उपयोगी होने के कारण न्यायालय ने बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम1956 की धारा 5 बी उपधारा(2)की कंडिका सी में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे यथाशीघ्र मुक्त कराने की नोटिस संबंधित भवन पर चस्पा करा दिया था। लेकिन आज गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार,प्रशिक्षु अनुमंडल पदाधिकारी विवेक शर्मा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र पाण्डेय,के संयुक्त नेतृत्व में थानाध्यक्ष मनोरंजन कुमार अंचलाधिकारी राकेश कुमार और आधा दर्जन पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से मकान को तोड़कर रास्ते की जमीन को अतिक्रम मुक्त कराया गया।

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