परवेज अख्तर/सीवान:
आदेश का अनुपालन नहीं करने के पश्चात कारण बताओ नोटिस का भी जवाब नहीं देने पर अपर जिला न्यायाधीश तृतीय रामायण राम की अदालत में सिवान जिले के बसंतपुर थानाध्यक्ष का वेतन रोके जाने का आदेश पारित किया है।न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बसंतपुर थाना क्षेत्र के विजय मिश्रा व अन्य ने छेड़खानी व जानलेवा हमले से जुड़े मामले में जमानत हेतु याचिका सीवान की अदालत में दायर की है।
उक्त मामले में सितंबर 2020 से ही केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन की मांग अदालत द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष से की गई थी। इसके बावजूद इसके केस डायरी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हुआ तो अदालत ने थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस नवंबर माह में निर्गत किया था। वहीं शुक्रवार को सुनवाई के समय न तो संबंधित थानाध्यक्ष कारण बताओ नोटिस का ही जवाब दिए और न ही अभिलेख पर केस डायरी को ही उपलब्ध करा पाए। तत्पश्चात सुनवाई के बाद अदालत ने थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश पारित कर दिया।