पटना: बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये सीटें स्थानीय प्राधिकार की है। इस चुनाव में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला परिषद, वार्ड कॉन्सिल सदस्य वोटर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में केवल पंच और सरपंच विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार चुनाव में वोटर नहीं होते हैं। पंच-सरपंचों की मांग होती है उन्हें भी यह अधिकारी मिलनी चाहिए।
अब बिहार सरकार ने इस संबंध में नई पहल की है। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आज कहा कि इस संबंध में हम लोगों ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केवल बिहार में ही पंच सरपंच को विप चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं है। वैसे इनलोगों का काम विकास का नहीं बल्कि न्यायिक कार्य है।
अब केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना है कि पंच सरपंच को इस बार के विप चुनाव में वोटिंग का अधिकार होगा या नहीं। इसपर अंतिम निर्णय विधि मंत्रालय से सहमति के बाद प्रधानमंत्री का होगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने पंच सरपंच को वोटिंग का अधिकार दिलाने को लेकर 2 माह पहले ही भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दिया है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से भी मुलाकात की थी।
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