पटना: बिहार में चुनाव में शुभ मुहूर्त का बहुत ख्याल रखा जाता है। सभी उम्मीदवार अपने ज्योतिषी और पंडितों से निर्धारित शुभ मुहूर्त में ही नामांकन दाखिल करते हैं। लेकिन एक पंचायत चुनाव प्रत्याशी के लिए शुभ मुहूर्त में नामांकन करना इतना महंगा पड़ा कि उनका नामांकन ही रद्द हो गया। नेताजी को समय से जानकारी मिल गई वरना वे पंचायत चुनाव की रेस से बाहर हो जाते। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बेरुआ डीह पंचायत का है।
11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक दायर नामांकन पत्र हीं वैध
बेरुआ डीह के पंचायत समिति सदस्य संतोष कुमार फिर से चुनाव के मैदान में हैं। नॉमिनेशन लिए उन्होंने अपने गुरु जी से नामांकन का मुहूर्त निकलवाया। ज्योतिष के मुताबिक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उनके लिए नामांकन के शुभ घड़ी बताई गई। प्रत्याशी संतोष में गुरु जी के निर्देशानुसार सोमवार की सुबह 8.30 बजे ऑनलाइन नामांकन कर दिया और अपने प्रचार में लग गए। शाम को संतोष कुमार ने जब आपने ऑनलाइन नामांकन का स्टेटस खंगाला तो पता चला कि उनका नामांकन रद्द हो गया है। यह जानकारी मिलते ही उनके पांव तले जमीन खिसक गई। पता चला कि निर्वाचन आयोग ने नामांकन के लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसके पहले इसके बाद दाखिल किए गए नामांकन पर विचार नहीं किया जा सकता।
क्या कहते हैं अधिकारी
समय रहते जानकारी मिल जाने पर मंगलवार को फिर से उन्होंने सकरा प्रखंड में जाकर ऑफलाइन नामांकन पर्चा भरा जिसे स्वीकार कर लिया गया। सकरा के वीडियो सह निर्वाची पदाधिकारी आनंद मोहन का कहना है कि प्रत्याशियों के लिए पूर्वाहन 11 बजे से शाम 4 बजे तक का नामांकन के लिए समय निर्धारित है। ऑनलाइन या ऑफलाइन इसी इसी अवधि में नामांकन पत्र भरना है। वरना उम्मीदवार का नामांकन रद्द माना जाएगा।
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