परवेज़ अख्तर/सीवान:
राज्य सरकार ने कोरोना महामारी में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम की कंडिका ‘ क ‘ एवं ‘ ज ‘ में संशोधित कर दिया है. वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले कुल व्यक्तियों की अधिक सीमा ( स्टाफ सहित ) 100 की जगह 150 रहेगी. कार्यक्रम एवं समारोह के दौरान सड़क मार्गों पर बैंड बाजा आदि के साथं बारात निकालने की अनुमति रहेगी. सराकर द्वारा कोरोना संक्रमण के दुसरे बेव के दौरान वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन में छुट मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है.हलांकि पहले बैंड बाजे के साथ बरात निकालने की छुट नहीं मिलने के बाद भी लोग सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर बैंड बाजे के साथ बरात निकाल रहें थे.
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