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निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप करें कोविड-19 की आरटी-पीसीआर और ट्रूनेट जांच: जिलाधिकारी

  • जिलाधिकारी ने दिये निर्देश
  • मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन ने शुरु किया अभियान
  • सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ही होगी कार्रवाई

सिवान: वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने निर्देश दिया है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कोविड-19 की आरटी-पीसीआर व ट्रूनेट जांच सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लक्ष्य के अनुरूप कोविड-19 कर जांच कराना सुनिश्चित करें। कार्य में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सिवान जिले में प्रतिदिन 400 आरटी-पीसीआर तथा 175 ट्रूनेट जांच का टारगेट दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य को हर संभव पूरा करना है इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों का कोविड-19 की जांच की जा सके। जिला अधिकारी अमित कुमार पांडेय ने बताया है कि जिले में 3 तरीके से कोविड-19 का जांच किया जा रहा है। प्रतिदिन 5000 से अधिक लोगों का कोरोना जांच की जा रही है। 5000 सैंपल कलेक्शन में मात्र दो या तीन लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं।

मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त

जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय के निर्देश के आलोक में जिले में व्यापक स्तर पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जांच अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत चौक चौराहों पर पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा मास्क की चेकिंग की जा रही है और बिना मास्क पकड़े जाने वाले व्यक्तियों से जुर्माने की वसूली भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में सघन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी संबंधित प्रखंड में 10:00 बजे से उपस्थित होकर कार्य का अनुश्रवण करेंगे एवं सघन जांच अभियान करवाना सुनिश्चित करेंगे और संध्या में अपने प्रखंड से संबंधित की गई कार्रवाई का समेकित रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे।

नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भी होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यदि किसी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर संबंधित दुकान कोविड-19 किया के तहत सील किया जाएगा। साथ ही कोविड-19 के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन की जब्ती भी की जाएगी।

इन बातों का ध्यान रख कोविड19 से बचा जा सकता है

  • सार्वजानिक स्थानों पर लोगों से दूरी बनाएं
  • कम से कम दो मास्क रखें। घर में बनाए गए मास्क को समय समय पर धुलते रहें
  • अपनी आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचें
  • हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से अच्छी तरफ साफ करें
  • आल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें
  • तंबाकू, खैनी आदि का प्रयोग नहीं करें, ना ही सार्वजानिक स्थानों पर थूकें
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