परवेज अख्तर ,सिवान:- मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े चार सेशन मामलों की सुनवाई हुई। विशेष अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में पूर्व से चार मामले सुनवाई के लिए निश्चित थे। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह के पटना से सिवान मंडल कारा स्थित विशेष अदालत में नहीं पहुंचने के कारण सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा। अदालत में कमरुल हक अपहरण, कांड प्रफुल्ल पटेल हत्याकांड, राजीव रोशन हत्याकांड से जुड़े पूरक मामले अखलाख एवं चंदन के मामले के अतिरिक्त एक अन्य क्रिमिनल रिवीजन बाद में संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत ने सभी मामलों में संक्षिप्त सुनवाई करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश पारित कर दिए। अदालत में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामराज प्रसाद के अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मोबीन, उत्तीम मियां एवं अन्य उपस्थित थे। उधर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने तिहाड़ जेल प्रकरण पर स्पष्ट करते हुए बताया कि गत नवंबर 2017 में उन्होंने विशेष अदालत में सोलिटरी कंफाइनमेंट की धारा 73 से 78 के प्रावधान का हवाला देते हुए अदालत के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया था कि मो. शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में एकांत कारावास में क्यों रखा गया है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत अभियुक्त को 3 माह ही रखने की व्यवस्था है। किंतु तीन माह बीत जाने के बाद भी मो. शहाबुद्दीन को एकांत कारावास में किस वजह से रखा गया है। उक्त मामले पर सुनवाई करने के पश्चात विशेष अदालत ने तिहाड़ जेल के विधि शाखा से रिपोर्ट तलब किया था किंतु सूत्रों की माने तो इस बाबत अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
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