परवेज़ अख्तर/सिवान :- सारण जिले के बनियापुर थाना के पुलिस पदाधिकारी छपरा न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को अपहृता को लेकर सिवान अल्पावास गृह पहुंचे जहां सारे कोरम पूरा करने के बाद वापस लौट गई। सारण जिले के बनियापुर थाना के अवर निरीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि बनियापुर थाने के करही पंचायत के एक पीड़ित के आवेदन पर 15 जुलाई को थाना कांड सं.218/18 धारा 366ए/34 भादवि के अंतर्गत एक नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित ने अपनी पुत्री की शादी का झांसा देकर अपहरण कर लेने की बात कही थी। इस मामले को बनियापुर थाना पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए अपहृता को सोमवार को बरामद कर लिया। बरामदगी के पश्चात बनियापुर थाना पुलिस ने अपहृता को छपरा न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां न्यायालय ने बरामद अपहृता को सिवान अल्पवास गृह में भेजने आदेश दिया। अवर निरीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि इस मामले में सारण के जलालपुर थाने के भटकेसरी गांव निवासी विनोद महतो समेत पांच लोगों को आरोपित किया गया था। अवर निरीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि छपरा का अल्पवास गृह बंद हो जाने के कारण न्यायालय ने सिवान अल्पावास गृह में रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपहृता का 164 का बयान कर दिया गया है।
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