परवेज़ अख्तर/सीवान:- संयुक्त जिला देश में दिए गए निर्देश के आलोक में परीक्षा स्वक्ष कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने और परीक्षा संचालन के क्रम में असामाजिक तत्व एवं अन्य कानून विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की संभावना के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी संजीव कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंदर अंतर्गत परीक्षा समाप्ति के अवधि तक सीवान मुख्यालय स्थित सभी परीक्षा केंद्रों के परीक्षा भवन के बाहर 200 मीटर की परिधि के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की है निशा के बाद 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना लाला घातक हथियार आदि लेकर चलना सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग समेत कई तरह के निर्देश दिए गए हैं.
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