परवेज अख्तर/सिवान: षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत ने हत्या के मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार घटना 22 मई 2018 के एक बजे दिन की है। घटना के संबंध में जीबी नगर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव की पुतुल देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराकर गांव के ही नागेश्वर यादव समेत तीन लोगों को आरोपित किया था। प्राथमिकी में कहा था कि उसकी सास चंपा देवी अपने हिस्से की मिली जमीन से बांस कटवा रही थी कि पट्टीदार नागेश्वर यादव जाकर गाली देकर मारपीट करने लगे।
मारपीट के क्रम में उसकी सास चंपा देवी गिर गई तब नागेश्वर यादव ने अपने हाथ में लिए चाकू से चंपा देवी को मार कर जख्मी कर दिया। जिससे उसकी सास चंपा देवी की मौत हो गई। न्यायालय ने विचारण के दौरान नागेश्वर यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया था।
परवेज अख्तर/सिवान: शहर के सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर हनुमान मंदिर में मंगलवार की देर संध्या श्रीमाता…
परवेज अख्तर/सिवान: नगर थाना की पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ एक चोर…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के असांव थाना क्षेत्र के छितनपुर गांव में बुधवार को बंटवारे को…
परवेज अख्तर/सिवान: बरौनी से लखनऊ को जाने वाली 15203 एक्सप्रेस ट्रेन पर बुधवार की रात्रि…
परवेज अख्तर/सिवान: जी. बी. नगर थाना क्षेत्र के सलाहपुर भगवानपुर गांव नहर के पास बुधवार…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले में हथियार लहराना और हथियार के साथ फोटो खींच इंटरनेट मीडिया पर…