परवेज अख्तर/सिवान: मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पैक्सों में खरीदे गए ट्रैक्टर का निबंधन एवं बीमा कराने के लिए 22 जून को जिला कृषि कार्यालय में कैंप का आयोजन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी निकेश कुमार ने बताया कि निबंधन एवं बीमा हेतु अनुमानित शुल्क 25000 रूपए लाना अनिवार्य होगा।
डीसीओ ने इसके लिए सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, योजना के लिए चयनित सभी अध्यक्ष व प्रबंधक को पत्र लिखा है। ट्रैक्टर के निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज में टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, फरम 21 और 22, जेम इनवाइस, समिति का पैन नंबर, आधार नंबर, फोटो अध्यक्ष या प्रबंधक का लाना है। बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज में समिति का पैन नंबर, आधार नंबर और जेएम इनवाइस शामिल हैं।
सिवान: पचरुखी थाने की पुलिस ने शुक्रवार की सुबह भवानी मोड़ के समीप से हत्या…
सिवान जंक्शन से महाकुंभ स्पेशल ट्रैन यात्रियों के लिए चलेगी, रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत…
पटना: बिहार में अब सरकारी जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों…
परवेज अख्तर/सिवान: शहर के सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर हनुमान मंदिर में मंगलवार की देर संध्या श्रीमाता…
परवेज अख्तर/सिवान: नगर थाना की पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ एक चोर…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के असांव थाना क्षेत्र के छितनपुर गांव में बुधवार को बंटवारे को…