परवेज अख्तर/सिवान: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देशानुसार स्कूल अवधि सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक कोचिंग संस्थान का संचालन ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता शुक्रवार यानी 11 अगस्त को टाउन हाल में जिले के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक करेंगे। इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वहीं बैठक को लेकर जिले में वैध रूप से संचालित 156 कोचिंग संचालकों को इससे संबंधित पत्र भेजा जा चुका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के संचालन संबंधित गतिविधि के संदर्भ में डीएम द्वारा सभी संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा।
गौर करने वाली बात है कि अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि स्कूल अवधि में कोचिंग का संचालन किए जाने से नौवीं से 12वीं तक के बच्चों की उपस्थिति कम रह रही है। इसको लेकर जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार करने को निर्देशित किया गया था। बैठक के दौरान मुख्य रूप से यह निर्देशित किया जाएगा कि स्कूल अवधि में किसी भी हाल में कोचिंग का संचालन नहीं की जाए। स्कूल अवधि के पहले या बाद में काेचिंग कक्षाएं चलाने के लिए वे स्वतंत्र होंगे। इसकी मानिटरिंग अधीनस्थ दंडाधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण कर किया जाएगा। यदि सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक कोचिंग का संचालन करते पाया जाता है तो पहले चेतावनी निर्गत की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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