✍️परवेज़ अख्तर/सिवान:
जिला समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत वादों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक के दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान डीएम ने कहा कि प्रत्येक सुनवाई तिथि को शत प्रतिशत लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत जिला/अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में दर्ज सभी परिवादों की सुनवाई नियत समय सीमा में उसका वास्तविक तौर पर निराकरण करने के निर्देश दिए। कहा कि परिवाद की सुनवाई के समय संबंधित लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित रहेंगे। बताया गया कि कतिपय लोक प्राधिकारों के द्वारा सुनवाई में भाग नहीं लेने के चलते ही परिवाद लंबित रह जा रहे हैं।
जिलाधिकारी द्वारा इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई और सुनवाई में अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए । विवादों से संबंधित एसएचओ को भी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर कार्य का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। साथ ही लंबित वादों का ससमय व त्वरित गति से विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्त्ता जावेद अहसन अंसारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुजीत कुमार, सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अभिषेक चंदन व लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महाराजगंज उपस्थित थे।
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