सिवान: धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त, नियोजक पर प्राथमिकी

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परवेज अख्तर/सिवान: श्रम परिवर्तन पदाधिकारी पचरुखी नीलम आकाश के नेतृत्व में बुधवार को गठित धावा दल के सदस्याें ने अभियान चलाकर एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान ओरमा निवासी मो. कमरुद्दीन के महादेवा ओपी क्षेत्र के हकाम के प्रतिष्ठान आटो स्पेयर्स पार्ट्स एंड रिपेयरिंग सेंटर से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। नियोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1996 के अंतर्गत धारा तीन/तीन ए तथा अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी कराई गई है।

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बताया कि नियोजक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के भुगतान हेतु आठ हजार 788 रुपये का नोटिस निर्गत किया गया है। धावा दल में बसंतपुर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुमार स्नेहजीत, नौतन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किशुनदेव साह, बड़हरिया श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मुरारी सिंह, डीसीपीयू अमित कुमार के साथ-साथ स्थानीय पुलिस भी अभियान में शामिल रहे।