सिवान: धोखाधड़ी मामले में रामायण चौधरी की जमानत याचिका खारिज

✍️परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश पंचम प्रतिभा सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी एवं गबन से जुड़े मामले में कॉपरेटिव के चेयरमैन रामायण चौधरी सह रामायण यादव की जमानत याचिका को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया ।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जिला प्रशासन ने रामायण यादव एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी कांड संख्या 123 /2023 भादवी की धारा 467 468 471 420 एवं 120b के अंतर्गत दर्ज कराया था !उक्त उक्त मामले में रामायण चौधरी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में 16 मार्च को दाखिल किया गया था.

न्यायालय द्वारा उक्त मामला स्थानांतरित होकर अपर जिला न्यायाधीश पंचम के न्यायालय में सुनवाई हेतु आया था! मामले में आंशिक सुनवाई पूर्व में की गई थी और गत 3 अप्रैल को आदेश होना था! किंतु अधिवक्ता के निधन के कारण आदेश लंबित रहा! मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया था ।अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष दोनों को सुनने के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किया है।

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