परवेज अख्तर/सिवान:
आरटीआई कार्यकर्ता सह पूर्व वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर वित्तीय वर्ष 2017-19 में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण हेतु उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं कर राजस्व की क्षति पहुंचाने वालें के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होने उक्त आशय का आवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को भी दिया है। दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 128 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क जमा कराने का प्रावधान है। जबकि वित्तीय वर्ष 2016 से नगर परिषद द्वारा 38 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव का कार्य एनजीओ के द्वारा कराया जा रहा है। इससे प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 76 लाख रुपये राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है। उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है।
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