परवेज अख्तर/सिवान: जिला उपभोक्ता आयोग इकाई ने त्रुटिपूर्ण सेवा की शिकायत को सत्य पाते हुए सैमसंग मोबाइल कंपनी को दो लाख रुपये का भुगतान का निर्देश शिकायतकर्ता के पक्ष में दिया है। बताया जाता है कि महाराजगंज के रवि कुमार ने अधिकृत डीलर से सैमसंग का मोबाइल डेढ़ लाख रुपये भुगतान कर क्रय किया था। मोबाइल कुछ ही दिनों में खराब हो गई और उसका डिस्प्ले स्वत: काला हो जाता था और पुनः ठीक हो जाता था। इस स्थिति को देखते हुए रवि कुमार ने डीलर रोशनी इंटरप्राइजेज में मोबाइल दिखाया, जहां उसे सर्विस चार्ज के रूप में 11 हजार रुपए भुगतान करने को कहा गया। वहीं रवि कुमार ने तत्काल पांच हजार रुपये भुगतान कर मोबाइल ठीक करने के लिए निवेदन किया। नियत तिथि पर जब रवि कुमार मोबाइल लेने गया, तो सैमसंग कंपनी के अधिकृत स्थानीय टेक्निशियनों ने उसे अतिरिक्त 56 हजार रुपये भुगतान करने के लिए कहा।
इस बात से हतप्रभ होकर रवि कुमार ने मानसिक आर्थिक नुकसानी को लेकर उपभोक्ता न्यायालय में वाद निविष्ट करते हुए चार लाख 90 हजार रुपये भुगतान की मांग की। कंपनी को लीगल नोटिस भी दिया गया, किंतु न्यायालय और लीगल नोटिस का अवहेलना करते हुए सैमसंग कंपनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। सेवा में त्रुटि को सही पाते हुए आयोग ने कंपनी को मोबाइल खरीद में लगे रकम डेढ़ लाख रुपये एवं 40 हजार रुपये आर्थिक एवं मानसिक नुकसानी तथा अन्य 10 हजार रुपये सहित कुल दो लाख रुपये दो माह के अंदर भुगतान का निर्देश उपभोक्ता रवि कुमार के पक्ष में दिया है। दो माह के अंदर तक भुगतान नहीं होने पर कंपनी को 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के दर से भुगतान करना होगा, अन्यथा वह दंड का भागी होगा।
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