परवेज अख्तर/सिवान: जिले में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्ती कदम उठाने का निर्णय लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पाल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने एयर पाल्यूशन को कंट्रोल करने केे लिए पाल्यूशन फेल वाहनों की जांच करने को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। वाहन चालकों को पाल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही नाबालिग द्वारा वाहन चालन, लहरिया ड्राइविंग, रिफ्लेक्टिव टेप, हेलमेट और सीट बेल्ट की भी जांच की जाएगी।
मोबाइल पाल्यूशन वैन से आन स्पाट होगी वाहनों की जांच :
जानकारी के अनुसार विशेष अभियान के दौरान आटो, स्कूल बस, ट्रक-बस, जुगाड़ गाड़ी सहित अन्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की प्राथमिकता के तौर पर मोबाइल पाल्यूशन वैन से आन स्पाट जांच की जाएगी। एमवीआई व ईएसआई के नेतृत्व में टीम द्वारा वाहनों की जांच की जाएगी। टीम द्वारा प्रतिदिन अलग-अलग जगहाें पर वाहनों की जांच होगी।
क्या कहते हैं जिम्मेदार :
जिले में समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। जिले में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए विशेष अभियान चलाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा की अनदेखी करने वाले चालकों पर जुर्माना किया जाएगा।
कुमार विवेकानंद, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान
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