परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे 6 सह विशेष अदालत पॉक्सो प्रतिभा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले के दो आरोपी मनोज यादव एवं भगत यादव को भादवि की धारा 376 डी एवं पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया है. बताया जाता है कि दरौंदा थाना अंतर्गत बाल बंगरा गांव निवासी नरेश राम की पुत्री कांति कुमारी का उसके दूर के रिश्तेदार के लड़के शुभम कुमार के साथ विगत चार-पांच वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उन दोनों का एक साथ आना-जाना भी होता था. इसी क्रम में 26 अप्रैल 2019 की संध्या 7:30 बजे शुभम कुमार के बुलाने पर कांति कुमारी घर से बाहर निकाली तथा गांव के बाहर चंवर में बने अर्ध निर्मित मकान पर अपने प्रेमी संघ यौन संबंध बनाये, तत्पश्चात जैसे ही वे दोनों उसे घर से बाहर निकले तो उसी गांव के चार-पांच अभियुक्तों ने उन दोनों को पकड़ लिया और पुनः उसी अर्ध निर्मित घर में लेकर गए और दोनों को रस्से से बांध दिया तथा पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
घटना की अश्लील वीडियो भी बनाई गई. मामले में तीन आरोपी बाल अपराधी थे इसलिए उनके मामले को किशोर न्याय परिषद में अदालत ने स्थानांतरित कर दिया. अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सुनवाई की गई. जिसमें दो अभियुक्त पीड़िता का प्रेमी शुभम कुमार एवं वकील यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश न्यायालय ने पारित कर दिया. जबकि अन्य दो उपरोक्त अभियुक्तों को दोषी पाते हुए अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 मार्च की तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गणेश उपाध्याय मनीष सिंह एवं परशुराम भगत ने बहस किया.
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