पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के एक फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रक पर लगाए प्रतिबंध को खारिज करते हुए फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें कि नीतीश सरकार ने बिहार में 16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी,बालू आदि के ढुलाई पर प्रतिबन्ध लगाया था। जिस पर आठ सप्ताह में फैसला का निर्देश दिया गया था।
हालांकि कहा जा रहा कि हाईकोर्ट के फैसले से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में इसे प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार की ओर से कारण दिया था कि बिहार की सड़के इतनी भारी वाहन की क्षमता नहीं उठा सकती। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं इसे बिहार सरकार की बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर 7 अप्रैल 2022 को सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे वापस पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 8 सप्ताह के भीतर सुनवाई कर मामलें का निपटारा करने को कहा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद ट्रक एसोसिएशन की बड़ी जीत हुई है।
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