परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत ने पास्को अधिनियम के अंतर्गत दुष्कर्म से जुड़े मामले में आरोपी तीन अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है। अदालत में अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक ललन राम से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त सुमित पांडेय ,धनेश पांडेय एवं गणेश पांडेय को भादवि की धारा 354, 376 एवं पास्को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रघुनाथपुर थाना के भाटी गांव निवासी सत्यदेव पांडेय का रिश्तेदारी मुफस्सिल थाना के ओरमा गांव में अभियुक्तगण के घर पड़ता था। सत्यदेव पांडेय की बड़ी बेटी रागिनी पांडेय के रिश्तेदार अभियुक्तगणों का सत्यदेव पांडेय घर बराबर आना-जाना होता रहता था। इसी क्रम में अभियुक्त सुमित पांडेय ने रागिनी की छोटी बहन संध्या पांडेय को अपना मोबाइल एवं सिम देकर उससे बातचीत करना आरंभ कर दिया। इस क्रम में वह संध्या से अश्लील बातें भी करना शुरू किया। संध्या के मना करने के बाद भी वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। हद तो तब हो गई जब वह 9 दिसंबर 2015 को पीड़िता संध्या के घर पहुंचकर दुराचार करने का भी प्रयास किया। तंग आकर पीड़िता ने महिला थाना में अभियुक्तगण पुनीत, धनेश एवं गणेश पांडेय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले में अदालत 24 जुलाई को अभियुक्तों के विरुद्ध सजा के बिंदु पर सुनवाई कर सजा निर्धारित करेगी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू नाथ पाठक ने मामले में बहस किया।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
परवेज अख्तर/सिवान: शहर के सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर हनुमान मंदिर में मंगलवार की देर संध्या श्रीमाता…
परवेज अख्तर/सिवान: नगर थाना की पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ एक चोर…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के असांव थाना क्षेत्र के छितनपुर गांव में बुधवार को बंटवारे को…
परवेज अख्तर/सिवान: बरौनी से लखनऊ को जाने वाली 15203 एक्सप्रेस ट्रेन पर बुधवार की रात्रि…
परवेज अख्तर/सिवान: जी. बी. नगर थाना क्षेत्र के सलाहपुर भगवानपुर गांव नहर के पास बुधवार…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले में हथियार लहराना और हथियार के साथ फोटो खींच इंटरनेट मीडिया पर…