परवेज अख्तर/सिवान:- अंचलाधिकारी गोरियाकोठी के पत्रांक 340 दिनांक 23 अप्रैल के आलोक में अशोक बैठा राजस्व कर्मचारी के द्वारा बीते 22 अप्रैल को दाखिल खारिज करने के एवज में पैसा की मांग करने एवं गिनती कर पैकेट में पैसा रखते हुए सोशल मीडिया में वायरल वीडियो क्लिप का सीडी तैयार कर प्रपत्र क गठित किया गया। साथ ही साथ इनके ऊपर वार्षिक लगान में वसूली में लक्ष्य के अनुसार वसूली नहीं करने साथी ऑनलाइन दाखिल खारिज का निष्पादन शतप्रतिशत एवं ससमय नहीं करने तथा बिना सूचना मुख्यालय एवं कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप गठित किया गया है।
उपरोक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने अपने ज्ञापांक 1090 दिनांक 23 अप्रैल के द्वारा बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के भाग-IV नियम-9 की कंडिका-01 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में अशोक बैठा राजस्व कर्मचारी अंचल गोरियाकोठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श् अशोक बैठा राजस्व कर्मचारी अंचल गोरियाकोठी का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय महाराजगंज निर्धारित किया गया है ।
बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के भाग-IV नियम 10(1) के अनुसार अशोक बैठा निलंबित राजस्व कर्मचारी, अंचल गोरियाकोठी को निलंबन अवधि में अर्ध वार्षिक वेतन के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता और अन्य महंगाई भत्ता देय होगा। आदेश की प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर महाराजगंज एवं उप समाहर्ता भूमि सुधार महाराजगंज अंचलाधिकारी गोरियाकोठी को आवश्यक कार्रवाई हेतु एवं अशोक बैठा राजस्व कर्मचारी गोरियाकोठी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया ।
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