परवेज़ अख्तर/सीवान:- जिले के बड़हरिया बीडीओ के साथ प्रखंड प्रमुख समेत अन्य समर्थकों द्वारा हुई मारपीट मे मामले में बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा के बयान पर दर्ज प्राथमिकी बड़हरिया थाना कांड संख्या 70/18 में सभी आरोपितों के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। उक्त जानकारी केस के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार ने देते हुए बताया कि गिरफ्तारी नहीं होने पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। विदित हो कि गत सोमवार को बीडीओ और प्रमुख सुबुक तारा खातून के बीच प्रमुख के चैंबर में प्रमुख समर्थकों के बीच मारपीट के दौरान बीडीओ का सर फट गया। इसी मामले में गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से नामजद आरोपियों के विरुद्ध वारंट निर्गत किया गया। मालूम हो कि सोमवार को बड़हरिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख के चेंबर में हुए बीडीओ एवं प्रमुख के विवाद में बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा की जमकर पिटाई कर सिर फोड़ दिया गया था। इस मामले में बड़हरिया थाना में बीडीओ के बयान पर बड़हरिया थाना कांड संख्या 70/18 और प्रमुख के बयान पर 71/18 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कांड के अनुसंधानकर्ता अरविंद कुमार ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आरोपियों प्रखंड प्रमुख के पति ऐनुलहक सैफी, जेठ अमीरुल्लाह सैफी, बीडीसी इसरायल सहित 10 को नामजद एवं 15-20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपियों पर वारंट निर्गत हो जाने के बाद आरोपियों के हाजिर न होने की स्थिति में कुर्की के लिए पुलिस सीजेएम न्यायालय में आवेदन कर सकती है। हालांकि अमीरुल्लाह सैफी सहित मुख्य आरोपी अब तक पुलिस को गिरफ्त से बाहर हैं। सूत्रों की मानें तो सभी लोग न्यायालय में सरेंडर करने के लिए वकील के संपर्क में हैं।
बीडीओ पिटाई मामले में प्रमुख, पति व जेठ पर वारंट जारी
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