परवेज अख्तर/सिवान :- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अवधेश दुबे की अदालत ने जानलेवा हमले से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए नामजद सभी चार आरोपित धुरंधर प्रसाद, कुंदन प्रसाद, कृष्णा प्रसाद एवं मीना देवी को कांड का दोषी पाया है। अदालत में अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अच्छे लाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने उपरोक्त सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना के मांघर गांव निवासी कृष्णा प्रसाद एवं धुरेंद्र प्रसाद के बीच रास्ते को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। 22 अक्टूबर 2012 को प्रातः रास्ते को लेकर विवाद हुआ जो कुछ शुभ चिंतकों के प्रयास से बीच बचाव कर दोनों पक्षों को हटा दिया गया। इस बीच प्रथम पक्ष सुनीता कुमारी संध्या पांच बजे अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के बाहर दलान में बैठी हुई थी। उसी समय धुरंधर प्रसाद एवं अन्य उन पर जानलेवा हमला कर दिए जिसमें परिवार के दो सदस्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सुनीता देवी के बयान पर भगवानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बहस किया। अदालत दो मई को मामले में सजा सुनाएगी।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
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