परवेज़ अख्तर/सिवान:
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय द्वारा निर्वाचन संबंधित पंपलेट, पोस्टर आदि के बारे में विधानसभा चुनाव 2020 को ले निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश में डीएम ने बताया है कि किसी भी अधिकृत राजनैतिक दल या प्रत्याशी को अनुमति नहीं मिलती, तब तक वह कोई भी प्रचार-प्रचार नहीं कर सकते। यही नहीं पार्टी या प्रत्याशी तब तक किसी को कोई प्रचार-प्रचार करने की अनुमति नहीं दे सकता। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 171एच के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
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