परवेज अख्तर/सिवान: सड़क दुर्घटना में मरने वाले के आश्रित को परिवहन विभाग से अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के बिहार सरकार के नए नियमावली के तहत जिले में पहले लाभुक को सोमवार को चेक दिया गया। स्थानीय कांग्रेस विधायक विजयशंकर दूबे ने सोमवार को चोरमा टोला जलपुरवा गांव के स्वर्गीय दया राम के आश्रित उसकी विधवा हुई पत्नी रामावती देवी को परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए पांच लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान राशि का चेक भेंट किया। इस अवसर डीटीओ प्रमोद कुमार व अन्य लोग मौजूद थे। अबतक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन को सीओ द्वारा आपदा राहत से चार लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था। लेकिन, सरकार के नए नियमावली के तहत वाहन दुर्घटना सहायता निधि से मृतक के आश्रित को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इसे दुर्घटना के एक महीने के अंदर भुगतान किया जाना है। ड्राइवर का काम करके परिवार चलाने वाले दया राम की पिछले अक्टूबर महीने की मौत बसंतपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली के पास स्टेट हाईवे 73 पर ट्रक की चपेट में आ जाने से हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। विधायक श्री दुबे ने कहा कि सरकार के नए अधिनियम के तहत मृतक के आश्रित को पांच लाख रुपये का अनुदान दिए जाने का जिले में यह पहला मामला है। कहा कि उन्होंने प्रयास करके नियम लागू होने के एक महीने के अंदर हीं पीड़ित परिवार परिवार के आश्रित को विभाग से निर्गत कराकर मुआवजा का चेक सौंपा है। कहा कि उनके द्वारा विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न पर संज्ञान लेते हुए बिजली कंपनी ने भगवानपुर के चकमुंदा गांव के करीमन राय व उसके पुत्र नितेश राय की बिजली के करंट से मौत हो जाने पर उसके आश्रित मालती देवी को आठ लाख रुपये का अनुदान राशि का भुगतान तीन दिसंबर को किया है। दोनों पिता-पुत्र की पिछले 15 सितम्बर को बिजली के करंट से मौत हो गई थी। मौके पर स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह, प्राचार्य रविन्द्र राय, जिला पार्षद फजले अली, सुनील सिंह, विभाकर पांडेय, कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजाराम सिंह, जयप्रकाश सिंह, भूषण कुमार, सतेन्द्र सिंह, अमित सिंह, टुनटुन सिंह, दीपू सिंह, शशि पाण्डेय, नंदलाल राय व अन्य लोग थे।
अबतक पांच आवेदन मिले हैं, एक का भुगतान
डीटीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा पिछले महीने 15 नवम्बर को वाहन दुर्घटना सहायता निधि लागू किया गया है। इसमें दुर्घटना के एक महीने के अंदर दुर्घटना में मृत को पांच लाख रुपये व गम्भीर रूप से घायल को पचास हजार रुपये देने का प्रावधान है। यह राशि सरकार बीमा कंपनी से वसूल करेगी। गाड़ी का बीमा नहीं होने पर यह राशि वाहन मालिक से वसूला जाएगा। कहा कि जिले में पहले लाभुक को सोमवार को राशि का चेक दिया गया। वहीं यह बिहार में दूसरा लाभुक है। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास ऐसे पांच आवेदन आए हैं, जिसमें से एक को भुगतान कर दिया गया अन्य की जांच की जा रही है।
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