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Categories: छपरा

जिले में कोरोना के मरीजों के लिए निजी एम्बुलेंस रखने का निर्णय

  • दैनिक किराए पर अस्पतालों में रखी जायेगी निजी एंबुलेंस
  • कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लिया गया निर्णय
  • कार्यपालक निदेशक ने सिविल सर्जन को दिये निर्देश

छपरा: जिले में कोविड19 संक्रमण की रोकथाम व मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। अब जिले में कोरोना के मरीजों के लिए निजी एम्बुलेंस रखने का निर्णय लिया गया है।राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार दवारा पत्र के माध्यम से जारी निर्देश में इस बात की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जुलाई 2020 में कोविड 19 वैश्विक महामारी के मददेनजर दैनिक भाड़े पर आवश्यकतानुसार सभी जिलों में निजी एंबुलेंस रखने के लिए निर्देशित किया गया था। इस सेवा का विस्तार दिसंबर 2020 तक किया गया था। वर्तमान में संपूर्ण राज्य में कोविड 19 वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। इस वजह से निजी एंबुलेंस के सेवा विस्तार के आदेश की अवधि को विस्तार किया जाना जरूरी है। अतः दैनिक भाड़े पर आवश्यकतानुसार सभी जिलों में निजी एंबुलेंस रखने की इस अवधि को वर्ष 2021 के जून माह तक विस्तारित किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी निर्देश को यथावत रखने का आदेश है। कोविड 19 वैश्विक महामारी के ध्यान में रखते हुए दैनिक भाड़े पर आवश्यकतानुसार निजी एंबुलेंस को किराये पर रखने से संबंधित निर्गत आदेश की अवधि विस्तार करने के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिये हैं।

निर्धारित दर पर शव वाहन या निजी एंबुलेंस का होगा परिचालन

सिविल सर्जन डॉ जनार्दन प्रसाद सुकुमार ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने नियमानुकूल निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार सभी जिलों में निजी एंबुलेंस एवं एंव शव वाहन को किराये पर रखने के संबंध में आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि वित्तीय नियमावली के आलोक में स्थानीय स्तर पर नियमानुसार दर निर्धारित कर 30 जून तक के लिए आवश्यकतानुसार सभी जिलों में निजी एंबुलेंस या शव वाहन किराये पर रखना सुनिश्चित करें। ताकि आमलोंगों को ससमय एंबुलेंस या शव वाहन सेवा उपलब्ध करायी जा सके। इसके साथ ही मेडिकल काॅलेज अस्पताल के अधीक्षक को कहा गया है कि आवश्यकतानुसार पांच शव वाहन किराये पर रखना सुनिश्चित करें। निजी एंबुलेस या शव वाहन पर होने वाले परिचालन व्यय का भुगतान नेशनल हेल्थ मिशन के वित्तीय नियमावली के तहत किया जायेगा तथा राशि की कमी होने की स्थिति में तत्काल राशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचित किये जाने के लिए कहा गया है।

निजी एंबुलेंस को लेकर इन बातों का रखना है ध्यान

भाड़े पर निजी एंबुलेंस रखते समय इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया कि 102 एंबुलेंस सेवा के तहत जिले में परिचालित एंबुलेंस का उपयोग तथा प्रति एंबुलेंस प्रतिदिन औसत ट्रिप कम नहीं हो। भाड़े पर रखे जाने वाले निजी एंबुलेंस का लाॅग बुक विधिवत संधारित किया जायेगा। साथ ही लाॅग बुक में की गयी प्रविष्टि पर रोगी अथवा रोगी के अभिभावक तथा संबंधित सिविल सर्जन दवारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी कराया जाना अनिवार्य होगा।

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