परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने हत्या से जुड़े मामले में नामजद पांच अभियुक्तों को हत्याकांड का दोषी पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीबी नगर तरवारा के अंतर्गत माधोपुर निवासी कृष्णा तिवारी के भतीजा अरविंद कुमार तिवारी को पुरानी रंजिश को लेकर दुश्मनी साधने की वजह से वर्ष 2004 में गांव का है। रंजन कुमार अपने घर बुला कर ले गए। ततपश्चात चोर चोर का इल्जाम लगा अरविंद की हत्या कर दी गई। अरविंद के चाचा कृष्णा तिवारी के बयान पर रंजन कुमार एवं उनके परिवार का अन्य चार सदस्यों के विरुद्ध तरवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले में अदालत सजा के बिंदु पर 26 सितंबर को सुनवाई कर सजा निर्धारित करेगी।
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