परवेज अख्तर/सिवान : दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश षष्टम जीवन लाल की अदालत ने नामजद पांच अभियुक्त क्रमशः दुर्गेश राय, मनोज राय,आशा राय, चंदन राय एवं सीमा देवी को ढाई-ढाई वर्ष कारावास दी है। अभियोजन की और से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने उपरोक्त अभियुक्तों को भादवि की धारा 498 के अंतर्गत ढाई वर्ष कारावास की सजा दी है। अदालत ने मुख्य अभियुक्त दुर्गेश राय को भादवि की धारा 307 के अंतर्गत दोषी करार करते हुए जेल भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीबी नगर तरवारा थाना अंतर्गत बलिया पट्टी निवासी सुखदेव राय की पुत्री कुमकुम राय की शादी गोपालगंज जिले के पटखौली निवासी दुर्गेश राय के साथ जनवरी 2008 में हुई थी।
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