✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
निषेधाज्ञा उल्लंघन से जुड़े मामले में आरोपित पूर्व सांसद ओमप्रकाश यादव एवं पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद को सहायक अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करने के पश्चात साक्ष्य एवं सबूत के अभाव में दोषमुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। जानकारी के अनुसार2005 में विधानसभा निर्वाचन हेतु व्यासदेव प्रसाद सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे। नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी तथा नामांकन के दौरान पूरे शहर में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगी हुई थी।
इसी बीच सैकड़ों समर्थकों के साथ व्यास देव प्रसाद एवं तत्कालीन जदयू नेता ओमप्रकाश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजे-बाजे के साथ नामांकन के लिए निकले हुए थे। उस समय तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक महेंद्र पासवान जो रामराज मोड़ पर ड्यूटी पर थे।भीड़ को देखते हुए एवं निषेधाज्ञा भंग होने की स्थिति में उन्होंने नगर थाने में तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी व्यासदेव प्रसाद एवं जदयू नेता ओमप्रकाश यादव के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमिल कुमार गोप को सुनने के पश्चात अदालत ने दोनों को दोषमुक्त करने का आदेश पारित कर दिया।
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