परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्तों रंजन शर्मा ,सावित्री देवी, मधुबाला एवं आरती को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने सभी अभियुक्तों पर दस दस हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है । अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीबी नगर तरवारा क्षेत्र के माधोपुर निवासी हरे कृष्ण तिवारी के भतीजे अरविंद कुमार तिवारी की हत्या 1 फरवरी 2004 की मध्य रात्रि में कर दी गई थी। हत्या को लेकर हरे कृष्ण तिवारी के बयान पर उसी गांव के रंजन शर्मा एवं अन्य पांच के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी । हरे कृष्ण तिवारी ने पुरानी रंजिश का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया कि घटना के दिन रंजन शर्मा उसके भतीजे अरविंद कुमार तिवारी को टेलीविजन देखने के बहाने घर से बुलाकर ले गया। रात्रि में चोर-चोर का आवाज सुनाई देने पर हरे कृष्ण तिवारी रंजन शर्मा के घर पहुंचे तो वहां अपने भतीजे को मरा हुआ पाया। पुरानी रंजिश एवं साजिश के तहत हत्या किए जाने को आधार बनाकर हरे कृष्ण तिवारी ने अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी तत्कालीन महाराजगंज थाने में दर्ज कराई थी। मामले के अभियुक्त नारद शर्मा विचारण के दौरान मर गए । मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नागेंद्र राय ने किया।
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